
सिंगरौली | 02 मार्च 2026, होली पर्व के मद्देनज़र कलेक्टर (आबकारी) जिला–सिंगरौली द्वारा जिले में ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार 3 मार्च 2026 की रात 11:30 बजे से 4 मार्च 2026 को शाम 5:00 बजे तक जिले की समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, स्टोरेज एवं संबंधित लाइसेंसी प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे।
धारा 24(1) के तहत आदेश जारी,
कलेक्टर ने मध्यप्रदेश आबकारी विभाग के प्रावधानों एवं मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि होली (रंग खेलने के दिन) पर शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
इन प्रतिष्ठानों पर रहेगा प्रतिबंध
घोषित ‘शुष्क अवधि’ के दौरान जिले में संचालित—
समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें,
एफ.एल.-2, एफ.एल.-3
आर.एल.एस.-1
अधिकृत भंडारण/वेयरहाउस,
इन सभी में मदिरा का क्रय, विक्रय एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई,
आदेश में पुलिस अधीक्षक सिंगरौली सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे ‘ड्राई डे’ का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की अपील,
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों एवं लाइसेंसधारियों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करते हुए होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं।
होली के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस एवं प्रशासन सतर्क रहेगा, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।
